हरिद्वार के इन केंद्रों पर होगी रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा, जानिए केंद्रों के नाम




नवीन चौहान.
हरिद्वार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षा को लेकर एसडीएम हरिद्वार ने परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किये।

उप जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार पूरण सिंह राणा ने बताया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन, आयोग रविवार दिनांक 26 सितम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अन्तर्गत पदनाम-रक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन जनपद हरिद्वार के परीक्षा केन्द्रों पर कराया जाएगा।

इन केंद्रों पर होगी​ लिखित परीक्षा
राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज ज्वालापुर, निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कॉलेज हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इण्टर कॉलेज धीरवाली हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज सैक्टर-2 भेल रानीपुर हरिद्वार, गुरूकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, शिक्षा मन्दिर तरूण हिमालय इण्टर कॉलेज शिवलोक सैक्टर-1 रानीपुर भेल हरिद्वार, डा. हरिराम आर्य इण्टर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, पन्ना लाल भल्ला म्युनिसिपल इण्टर कॉलेज देवपुरा हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्युनिसिपल महिला इण्टर कॉलेज जोधामल रोड़ हरिद्वार, डीएवी सैन्टनरी पब्लिक स्कूल जगजीतपुर लक्सर रोड हरिद्वार, एन्जेल एकेडमी सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल लक्ष्मी विहार बहादराबाद, आर्य इण्टर कॉलेज बहादराबाद, आर्य कन्या इण्टर कालेज बहादराबाद, अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर कनखल हरिद्वार, श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार एवं एस0एम0 पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर कनखल हरिद्वार।

परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू
परीक्षा को शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से सम्पादित कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के निर्देशानुसार उपजिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार पूरण सिंह राणा ने परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 की परिधि में दिनांक 26.09.2021 धारा 144 द0प्र0सं0 लागू कर दी है। परीक्षा केन्द्र की 100 मी0 की परिधि में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, ध्वनि प्रदूषण, 05 या 05 अधिक लोगों का जमावड़ा या समूह आदि प्रतिबंधित रहेंगे। यदि कोई इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।



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