हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू के दौरान क्या रहेगा बंद, कहां रहेगी छूट जानिए पूरी खबर




नवीन चौहान
हरिद्वार में 28 अप्रैल से 3 मई सुबह 6 बजे तक संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कोविड कर्फ्यू हरिद्वार जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में लागू रहेगा। शहरी क्षेत्र में हरिद्वार नगर निगम, रूड़की नगर निगम शामिल है। शहरी और नगरपालिका क्षेत्र के अलावा देहात के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी यह लागू रहेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला जानिए पूरी खबर में ………….

इन इलाकों में रहेगा पूर्ण कोविड कर्फ्यू
जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश के अनुसार हरिद्वार का संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र के बाजार, नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर, नगर निगम रूड़की का संपूर्ण क्षेत्र, कैंटोमेंट बोर्ड क्षेत्र, नगर पंचायत पिरान कलियर, नगर पालिका परिषद मंगलौर, नगर पंचायत लक्सर, नगर पंचायत भगवानपुर, नगर पंचायत झबरेड़ा, नगर पंचायत लण्डौरा। इसके अलावा तहसील लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में सुल्तानपुर, गोरधनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कनपुर, तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बहादराबाद बाजार, रावली महदूद बाजार, रोशनाबाद बाजार, तहसील रूड़की के ग्रामीण क्षेत्र के नारसन बाजार में पूरी तरह कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवगमन भी पूरी तरह बंद रहेगा।

इन सेवाओं की दुकानों को मिलेगी सशर्त छूट
फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट मछली, की दुकानें, राशन परचून की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुली रह सकेंगी। इन दौरान इन दुकानों पर कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

अस्पताल व मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी
कोविड कर्फ्यू के दौरान किसी को इलाज आदि की में परेशानी न हो इसलिए कोविड कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में अस्पताल और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकेंगे। लेकिन इन्हें भी अपने यहां कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। पेट्रोल पम्प और गैस की एजेंसियां भी पूरे समय खुली रहेंगी।

इन वाहनों को मिलेगी छूट
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी के लिए आवागमन करने में छूट मिलेगी। हवाई जहाज या ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहनों व कर्मचारियों को आने जाने की छूट होगी। जिन होटल या रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जाती है, उनके वाहनों को आवागमन की छूट होगी। लेकिन ये होटल या रेस्टोरेंट अपने यहां ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिला सकते। अपर रोड हरिद्वार में स्थित खाने के रेस्टोरेंट एसओपी के अनुपालन के साथ खोले जाने की छूट प्रदान की गई है।

इस अवधि में केंद्र व राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे, केवल आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, इनसे जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों को छूट रहेगी त​था निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी।



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