पुलिस कर्मियों से लूट करने वाले दो दोषियों को सात साल की सजा




योगेश शर्मा.
पुलिस कर्मियों से लूट करते समय पकड़े गए दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा ने सात सात साल कैद की सजा सुनायी है।

यह मामला थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र के हमीदा हेड की पटरी का है। 20 मई 2022 को ईएसआई अनिल कुमार को सूचना मिली थी कि दो युवक नहर की पटरी पर पीर के नजदीक हथियारों के साथ मौजूद हैं और वे राहगीर को लूटने की फिराक में है। ईएसआई अनिल कुमार और चालक कमलजीत सिंह पुलिस की गाड़ी में वहां पहुंचे।

पीर की से थोड़ा पहले ईएसआई अनिल कुमार पैदल गाड़ी से उतर गया और पैदल आगे जाने लगा। तभी झाड़ियों से निकले दो बदमाशों ने ईएसआई अनिल कुमार को रोक लिया। एक बदमाश ने ईएसआई अनिल कुमार की गर्दन पर चाकू रख दिया और दूसरा बदमाश उसकी जेब से पर्स निकालने लगा।

तभी दूसरी पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई और दोनों बदमाशों को काबू कर लिया गया। दोनों बदमाशों की पहचान पुराना हमीदा निवासी इस्तीगार और बलवंत राय कॉलोनी निवासी रविंद्र के नाम से हुई थी। पुलिस ने दोनों से चाकू और सरिया बरामद कर लिया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।



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