हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह बढ़ा, जारी हुआ शासनादेश




नवीन चौहान.
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया।
शासनादेश में लिखा गया कि चूंकि अधिसूचना संख्या-358 / X(1)-2021-86(15)/2013 दिनांक 28.03.2021 के द्वारा जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति पर ग्राम पंचायतों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, से छह मास से अनधिक अवधि के लिए सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं०) को प्रशासक नियुक्त किए जाने हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को प्राधिकृत किया गया है, जिसके फलस्वरूप जनपद-हरिद्वार के सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं०) सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त हैं।
और चूंकि जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायतों का सामान्य निर्वाचन प्रशासकों के कार्यकाल के अवसान के पूर्व अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कराया जाना साध्य नहीं है। अतएव अब राज्यपाल, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2021 की धारा-130 की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल छः मास से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित किए जाने हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को प्राधिकृत करते हैं।



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