ना​बालिक को अपने जाल में फंसाकर ग्राहकों को बेचने वाले गिरोह का खुलासा, महिला समेत दो गिरफ्तार




नवीन चौहान.
नाबालिक लड़कियों को बहका फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर धोखे से ग्राहकों को बेचकर उनकी शादी कराने वाले गिरोह का उधमसिंह नगर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक महिला और पुरूष को गिरफ्तार कर एक ना​बालिक को राजस्थान से बरामद किया है। अभियुक्तों ने इस नाबालिक की शादी राजस्थान में पैसे लेकर एक विकलांग से करा दी थी।

पुलिस के मुताबिक थाना कुंडा क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला ने 15-11-2022 को थाना कुंडा में अपनी नाबालिक बेटी के 26 अक्टूबर को कहीं गुम हो जाने के संबंध में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई थी। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि नाबालिग को उसके पड़ोस में रहने वाली महिला सोनिया कुमारी व उसके मुंह बोले पति राजू ने अपनी योजना के तहत जाल में फंसा लिया है। लड़की को उसकी मां की बीमारी का इलाज कराने के लिए काम दिलाने बात कही गई।

अभियुक्तों ने नाबालिक से कहा था कि यदि वह उनके साथ राजस्थान चलकर वहां एक शादी में काम करेगी तो उसे काफी पैसे मिलेंगे, जिनसे वह अपनी मां का इलाज करा सकती है। इसी दौरान उन्होंने एक दिन लड़की को बहका फुसलाकर अपने साथ घर से बुला लिया और अपने साथ गिरोह के अन्य सदस्य रेखा व उसके पति देवीचन्द के घर अलवर राजस्थान ले गये। वहाँ पर उन चारों ने योजना बनाकर उक्त नाबालिग का ग्राम मेवली थाना कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान निवासी विकलांग अभियुक्त से 03 लाख रुपये में शादी के लिये सौदा कर दिया।

उक्त गिरोह से संबंधित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय व सोनिया कुमारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त 03 लाख रुपये में से एक लाख तीस हजार रुपया उक्त अभियुक्त् प्रदीप व सोनिया के पास आये जबकि एक लाख सत्तर हजार रुपये रेखा व उसके पति द्वारा अपने पास रखे गये। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह नाबालिक युवती की शादी में गवाह भी बना।

नाबालिग युवती करीब 20 दिन तक शादीशुदा नर्क जिंदगी बिताने पर मजबूर हुई, पुलिस ने अपने मुखबिर व सर्विलांस की मदद एवं अपने अथक प्रयास से दिनांक 24.11.22 को ग्राम मेवली थाना कोटकासिम जिला अलवर से बरामद कर लिया। अभियोग में धारा 363/3664/368/376/370 (4) IPC 9/10/11 बाल विवाह अधिनियम 5/6/16/17 पाक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी।

इस मामले में शामिल विकलांग अभियुक्त के पिता मनोज कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम मेवली थाना कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा इस गिरोह में शामिल प्रकाश में आये अभियुक्ता (1) सोनिया कुमारी पत्नी शिशुपाल निवासी केवलगढ़ी, हाथरस उ0प्र0 व उसके साथी (2) प्रदीप उर्फ राजू उर्फ अजय पुत्र पूरन सिंह निवासी माधवाला गढ़ी को दिनांक 08.12.22 को ठाकुरद्वारा मुरादाबाद के बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। उक्त अपराध में शामिल गिरोह के अन्य सदस्यों व अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।



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