नोएडा ऑनलाइन ठगी: ईडी ने समय से नहीं दाखिल किया आरोप पत्र




लखनऊ: जांच में सतर्कता निदेशालय की ढिलाई के कारण करोड़ों के नोयडा ऑनलाइन घेाटाले में तीन अभियुक्तों को जमानत मिल गई। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला चल रहा है। जिला जज राजेंद्र सिंह ने 3700 करोड़ के ठगी मामले में शनिवार को मुल्जिम अनुभव मित्तल, श्रीधर प्रसाद व महेश गोयल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।

कोर्ट ने निर्धारित अवधि में मुल्जिमों के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल न करने पर यह आदेश दिया है।तीनों मुल्जिमों को दो लाख की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करना होगा।

बीते 18 फरवरी को इन मुल्जिमों को मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। जिसके बाद 60 दिन में ईडी को आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए था। शनिवार को मुल्जिमों की तरफ से कहा गया कि अभी तक उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। लिहाजा कानूनन उनकी जमानत मंजूर की जाए।



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