लॉकडाउन में दूध, दवा, राशन और अखबार की सेवाओं पर रहेगी छूट




नवीन चौहान
उत्तराखंड में कोरोना के जानलेवा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों को बिना वजह घर से न निकलने की अपील की गई है। लोगों के अनावश्यक अपने घर से निकलने पर रोक रहेगी। जरूरी कामों के लिए ही घर से निकला जा सकेगा। दवाएं, दूध और अखबार जैसी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के मुताबिक अखबारों के कर्मचारी, पत्रकार, अखबार के वितरक और अखबार ढोने वाली गाड़ियों पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार से जारी आदेश में कहा गया कि 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले लोगों पर आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है।

जिलाधिकारियों को सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने का अधिकार

महामारी एक्ट के तहत लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारियों को सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने का अधिकार भी होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि अखबार ले जाने वाले वाहनों पर किसी तरह की रोक नहीं है। ऐसे संचालक, जो कि पहाड़ी इलाकों में अखबार ले जाते हैं, वह संबंधित जिलाधिकारियों के यहां से परमिट भी बनवा लें, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो।

स्वास्थ्य सचिव नितेश झा की ओर से जारी आदेश के तहत लॉकडाउन में डीएम, एसडीएम और तहसील ऑफिस, पुलिस, अखबारों के कर्मचारी-पत्रकार, अखबार वितरक, अखबार ढोने वाली गाड़ियां, स्वास्थ्य सेवा, नगर निकाय, अग्निशमन सेवा, बिजली-पानी और नगर निगम की सेवाएं, आईटी, दूरसंचार इंटरनेट सर्विस, पोस्टल सर्विस, सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट, दवा, सर्जिकल उपकरण, खाने-पीने की वस्तुओं की ई-कामर्स डिलिवरी, खाद्य पदार्थ, दूध-फल, सब्जी, ब्रेड, मीट, मछली और इसका ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, कैमिस्ट, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट, सभी पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसीज के गोदाम और ट्रांसपोर्ट पर रोक नहीं रहेगी।

अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई होगी
कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने और गलत जानकारियां प्रसारित करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सरकार ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार परामर्श दिए जा रहे हैं। सभी लोग अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही एसडीआरएफ आदि के स्तर से दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कड़ाई से कहा कि सोशल मीडिया में कोरोना पर सरकार से अधिकृत खबरें ही प्रकाशित करें। यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *