नवीन चौहान
ड्यूटी के दौरान दो कांस्टेबल से मारपीट करने के मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी आरोपियों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना करीब 11 साल पुरानी है।
सरकारी वकील राजू सिंह बिश्नोई ने जानकारी देते बताया कि 14 जुलाई 2008 को सिविल लाइंस कोतवाली के कांस्टेबल प्रेम प्रकाश और सुनील सिंह मच्छी मोहल्ले में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। सभी लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने धमकी दी थी। कांस्टेबलों की तहरीर इस सिविल लाइंस कोतवाली में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की जयेंद्र सिंह की अदालत में उक्त मुकदमा विचाराधीन चल रहा था। सरकारी वकील राजू सिंह ने बताया कि साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शमीम कैप्टन, पप्पू आजाद, नौशाद, सोनू सिंह और सलीम को दो साल की सजा सुनाने के साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है । अर्थदंड अदा न करने की सूरत में इन सभी को तीन सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।