उत्पादीय त्रुटि युक्त मोबाइल के बदले उसकी कीमत लौटाने का आदेश,फोरम ने दिया फैंसला
सोनी चौहान
जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल के बदले उसकी कीमत दस हजार रुपये लौटाने का आदेश मोबाइल निर्माता कंपनी को दिया है। उपभोक्ता फोरम ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि कंपनी उपभोक्ता को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये अदा करेगी।
उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल नारसन ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय रुड़की के प्राचार्य विपिन कुमार त्यागी के पुत्र शिवम त्यागी ने अपने निजी उपयोग के लिए एक मोबाइल फोन जो माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है, उसके अधिकृत डीलर हार्दिक टेलीकॉम से अंकन दस हजार रुपये में 2 नवम्बर 2016 में खरीदा था। जिसकी वारंटी भी खरीद तिथि से एक वर्ष की दी गई थी।उक्त मोबाइल खरीदने के कुछ दिन बाद ही खराब हो गया। जिसपर शिवम त्यागी ने मोबाइल निर्माता कंपनी को शिकायत की लेकिन जब कोई कार्यवाही नही हुई तो उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी 26 अगस्त 2017 को भिजवाया। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई न होने पर उपभोक्ता फोरम की शरण दिनाक एक नवम्बर 2017 को लेनी पड़ी। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चढ्ढा व विपिन कुमार ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए मोबाइल निर्माता कंपनी व मोबाइल विक्रेता दोनों को उत्पादोय त्रुटि युक्त फोन बेचने व मांग करने पर भी बदलकर न देने के लिए सेवाओ में कमी का दोषी माना और उन्हें एक माह के अंदर फोन की कीमत अंकन दस हजार रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये अदा करने का फैंसला सुनाया है।