नवीन चौहान
हरिद्वार जिला प्रशासन ने शहर की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने की भी अनुमति मिली है लेकिन इन्हें दी गई गाइड लाइन के अनुसार ही संचालन करना होगा। कार में ड्राइवर के अलावा तीन लोग ही बैठ सकेंगे। सभी दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुलेगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।
माना जा रहा है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को खोले जाने से सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं दुकानों पर लगेगी। जिलाधिकारी ने दुकानदारों को कहा है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करायें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। राज्य के वाहनों को आड इवन के फार्मूले से चलाया जाएगा। सरकारी वाहन, टैक्सी,कैब और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को इस नियम से छूट रहेगी। आटो रिक्शा और थ्रीव्हीलर भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शहर में चल सकेंगे।