500 और 1000 के नोट, ये रहीं इन्हें बदलने से जुड़ी जानकारियां




नई दिल्लीः 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक सभी आम लोगों की मदद कर रहा है। इसके लिए बैंक की ओर से कई जरूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं।

जितने मूल्य का नोट आप बैंक में देंगे, उतने ही मूल्य के नए नोट आपको दिए जाएंगे।

अगर आप बैंक में अपने पुराने नोट बदलवाते हैं तो एक व्यक्ति को 4000 रुपए के बराबर ही नोट मिलेंगे।

10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप जितने पुराने नोट चाहें, अपने बैंक या डाकघर के खाते में जमा करा सकते हैं।

आप भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

किसी भी बैंक में जाकर नया खाता खुलवा लें और पुराने नोटों को उस खाते में जमा करें। नोट बदलने की सुविधा जनधन खातों में भी है।

रिजर्व बैंक के सभी दफ्तरों, सरकारी, गैर सरकारी और राज्यों के को-ऑपरेटिव बैंकों के अलावा जीपीओ या सब पोस्ट ऑफिसों में नोट बदले जा सकते हैं।

नोटों को बदलवाने के लिए अपने आईडी यानी आधार, पैन, पासपोर्ट या वोटर कार्ड के साथ किसी भी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं।

11 नवंबर से एटीएम काम करेंगे। 18 नवंबर तक हर रोज एक कार्ड से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 19 नवंबर से ये सीमा 4000 रुपए प्रति दिन हो जाएगी।

हर रोज 10 हजार या हफ्ते में 20 हजार तक की रकम निकाल सकेंगे। ये सीमा 24 नवंबर तक होगी।

ये सुविधा 30 दिसंबर तक होगी। इसके बाद रिजर्व बैंक में मार्च 2017 तक पैसा बदला जा सकेगा। इसके लिए तब आय संबंधी घोषणापत्र देना होगा।

विदेशी पर्यटक 72 घंटे के भीतर 5000 रुपए तक की विदेश मुद्रा ले सकते हैं। ये मुद्रा उन्हें एयरपोर्ट में बने एक्सचेंज काउंटरों से मिलेगी।



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