4 को फांसी की सजा, एक को आजीवन दूसरे को 10 वर्ष कारावास




नवीन चौहान, रामपुर में स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैम्प पर 31 दिसम्बर 2007-08 की रात हुए हमले में चार आरोपियों को सजा ए मौत की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में अन्य दो आरोपियों में से एक को आजीवन तथा दूसरे को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को दोष मुक्त पाए जाने पर बरी कर दिया गया है। फांसी की सजा पाने वालों में दो पाकिस्तानी है।

  • बतादें उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में सीआरपीएफ कैम्प पर 31 दिसम्बर 2007-08 की रात फिदाइनी हमला हुआ था।
  • इस घटना में सात जवानों के अलावा एक स्थानीय रिक्शा चालक की मौत हो गई थी।
  • इस घटना में एटीएस, एसटीएफ और पुलिस की टीम ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
  • इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर बीते रोज छह आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
  • कोर्ट ने सजा के लिए शनिवार का दिन मुकर्रर किया था। शनिवार को इस मामले में पाक अधिकृत कश्मीर के इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूख, मुम्बई गोरे गांव के फहीम अंसारी, बिहार के मधुबनी का सबाउददीन सबा, प्रतापगढ़ कुण्डा के कौसर खां, बरेली बहेड़ी के गुलाब खां, मुरादाबाद मूढ़ापाण्डे के जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खजुरिया गांव के मोहम्मद शरीफ पर चल रहे अभियोग में सजा सुनाई गई।
  • मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैब उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली, सबाउददीन उर्फ शाबुददीन, इमरान शहजाद उर्फ अबु ओसामा, मोहम्मद फारूख कुल चार आरोपियों को सजा ए मौत की सजा दी गई है।
  • इनमें इमरान शहजाद और फारूख पाक अधिकृत कश्मीर के निवासी हैं।
  • वहीं जंग बहादुर को आजीवन कारावास जबकि फहीम अरशद अंसारी उर्फ फहीम उर्फ अबुजर उर्फ साकिब उर्फ साहिल पावस्कर उर्फ पावस्कर उर्फ समीर शेख को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
  •  सजा सुनाने के दौरान सभी आरोपी न्यायालय मौजूद रहे।


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