नंदा देवी मर्डर केस में भी कोली को फांसी की सजा




गाजियाबाद: निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश ने नंदा देवी मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाई है और 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कोली को इस मामले में पांच अक्तूबर को दोषी करार दिया था। पूर्व में सीबीआई कोर्ट निठारी कांड के पांच मामलों में कोली को मृत्युदंड की सजा सुना चुकी है।
 निठारी में रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला 31 अक्टूबर 2006 को अपने पति को घर पर यह कह कर निकली थी कि उसे कोली ने कोठी में झाडू पौछे का कार्य दिलवाने के लिए बुलाया है। मगर वह वापस नहीं लौटी। उसके पति ने उसे सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया। कुछ पता नहीं चला। अगले दिन महिला का पति नोएडा के थाना सेक्टर. 20 स्थित निठारी पुलिस चौकी पर गुमशुदगी लिखवाने के लिए पहुंचा तो दरोगा सिमरनजीत कौर ने गुमशुदगी नहीं लिखी थी। 5 अक्टूबर को सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश पवन तिवारी ने सुनवाई के बाद कोली को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने सुबह 11 बजे तलब किया। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलील पेश की। कोली ने कहा कि उसे झूठा फं साया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर का समय दो बजे निर्धारित किया। दो बजे कोली को फि र से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कोली को धारा 302ए में फांसी और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 364 में उम्रकैद और 10 हजार रुपये का जुर्मााना, धारा 376 में उम्र कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 201 में कोली को सात साल की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की


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