उत्तराखंड में 22 जून के बाद होगा अनलॉक, 15 से 22 जून तक लॉकडाउन में छूट





नवीन चौहान
उत्तराखंड में लॉकडाउन को 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक लॉकडाउन के साथ ही छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ ,रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ जाने की अनुमति दी जायेगी। जबकि राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे। मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे। शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति होगी। लेकिन शादी में शामिल लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिक रिपोर्ट जरूरी होगी। विक्रम ऑटो वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गए है। प्रदेश के तमाम व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।



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