मोबाइल लूटने वाले दो शातिर गिरफ्तार, लूट की कई घटनाओं का खुलासा




नवीन चौहान.
कनखल थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल फोन लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से लूटे गए तीन मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद हुई है।

पुलिस के मुताबिक दिनांक 20/11/2022 आँचल, संगीता नेगी, अंशुल सक्सैना ने तहरीर देते हुए अपने मोबाइल फोन लूट लिए जाने की सूचना दी थी। तहरीर के आधार पर कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी थी। बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई।

दिनांक 20/11/2022 को उ0नि० भजराम चौहान मय हमराह उ0नि0 मन्दीप सिंह, का0 275 सुल्तान सिंह व का0 938 बलवन्त सिंह के थाना क्षेत्र में हो रही मोबाइल लूट व छिनौती की घटनाओं के सम्बन्ध थाना क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर खास ने आकर उ0नि0 भजराम चौहान को बताया कि जिन तीन लड़कों के द्वारा कल दिनांक 19-11-22 को काली माता मन्दिर बैरागी कैम्प कनखल पर मोबाइल लूट की घटना की गई थी उनमें से दो लड़के आज बिना नम्बर की मोटर साइकिल पर बैरागी कैम्प क्षेत्र में घूम रहे हैं जो अभी लोहे के पुल से मदन बस्ती की ओर गये हैं आप जल्दी करें तो पकड़े जा सकते हैं।

मुखबिर खास की सूचना पर लोहे के पुल से पहले मदन बस्ती के पास से उक्त मोटर साइकिल चालक व पीछे बैठे लडके को पकड़ लिया गया। दोनों से पूछताछ की गई गई तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास चोरी के फोन हैं। जो हमने हरिद्वार क्षेत्र से लोगों से लूटे हैं। तब पुलिस टीम द्वारा सख्ती से पूछताछ करते हुये इनका नाम पता पूछा तो मोटर साइकिल चालक ने अपना नाम मोन्टी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम टाण्डा भागमल थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र करीब 19 वर्ष बताया। जिसकी तलाशी में एक मोबाइल Vivo व एक रियल मी मोबाइल व पाच सौ रुपये के दो नोट कुल 1000 रुपये बरामद हुये।

बरामदा मोबाइल को चैक किया गया तो vivo मोबाइल पर IMEI No 869047057268410, 869047057268402 व रियल मी मोबाइल फोन पर IMEI No. 860583058437298, 860583058437280 अंकित मिला तथा मोटर साइकिल पर पीछे बैठे लडके ने पूछताछ करने पर अपना नाम राहुल पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम टांडा भागमल थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उम्र 25 वर्ष बताया। जिसकी जामा तलाशी पर इसी जेब से एक मोबाइल फोन vivo बरामद हुआ। जिसका IMEI NO चैक किया गया तो 868326052213436, 868326052213428 था तथा दाहिनी जेब से पांच सौ रुपये के 02 नोट कुल 1000 रुपये बरामद हुये।

मोबाइल फोनों के सम्बन्ध में दोनों पकडे गये लडको से पुनः सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि हम दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और हमारा एक अन्य दोस्त गुरमीत पुत्र राजेश निवासी टांडा भागमल थाना लक्सर जनपद हरिद्वार है, जो आज हमारे साथ नहीं आया है हम तीनों ने कल दिनांक 19-11-22 को कनखल व जगजीतपुर क्षेत्र मे मोबाइल फोन लूट की तीन घटनायें की थी, ये तीनों मोबाइल वहीं लूट के मोबाइल हैं, आज हम दोनों पुनः मोबाइल आदि लूटने आये थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

बताया कि कुछ दिन पहले हम तीनों ने सिंहद्वार कनखल के पास से भी एक मोबाइल लूटा था जो हमारे दोस्त गुरमीत के पास हैं। करीब 08-10 दिन पहले हम तीनो दोस्तो ने शाम के समय करीब 08.30 बजे खानपुर के सिकन्दरपुर गांव से पहले मोड पर एक व्यक्ति की मोटर साइकिल रोककर उससे मोबाइल व करीब 5000 रुपये लूटे थे जो रुपये हम तीनों ने आपस में बांट लिये थे, जब उसने हमारा विरोध किया तो हमने उस पर गने भी बजाये थे। उसके बाद हम मोटर साइकिल से भाग गये थे। रास्ते में भागते समय वह मोबाइल कहीं गिर गया था। हमारे पास जो रुपये मिले हैं ये उसी खानपुर वाली लूट के हैं बाकी रुपये हमने खर्च कर दिये हैं।

खानपुर की पुलिस उस क्षेत्र में चैकिंग करने लगी तो हम दुबारा उधर की तरफ जाने के बजाय घटना करने के लिये हरिद्वार क्षेत्र में आने लगे और तब हमने बिना नम्बर की मोटर साइकिल से यहां भी घटनायें की। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल अभियुक्त राहुल के भाई की होना बताया गया। मो0सा0 का इन्जन नम्बर चैसिस न० चैक किया गया तो इंजन न HA11EDHNK92493 चैसिस न0 MBLHAW12XNHK09616 रंग काला होना पाया गया। पकडे गये। मोन्टी से बरामद वीवो फोन के सम्बन्ध में थाना कनखल पर मु0अ0स0 391/ 22 धारा 392 IPC व बरामदा रियल मी फोन के सम्बन्ध में मु0अ0स0 392/22 धारा 392 IPC तथा राहुल से बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में थाना कनखल पर मु0अ0स0 393/22 धारा 392 IPC पंजीकृत हैं।

बरामदा मोबाइलों के IMEI नम्बर थाना कनखल सर पंजीकृत एफआईआर में अंकित IMEI नम्बरों से मेल खा रहे हैं। थाना खानपुर क्षेत्र से की गई घटना के सम्बन्ध में थाना खानपुर पर मु0अ0स0 280/22 धारा 392,341,504,506 भादवि पंजीकृत होना पाया गया। अभियुक्तगण से बरामद मोबाइल फोनों की बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोगों में धारा 411. 34 IPC की बढोत्तरी की गयी। दोनों अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 392, 411, 34 IPC से अवगत कराकर हस्व कायदा हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण बिना नम्बर की मोटर साइकिल पर सवार होकर पाना व हरिद्वार क्षेत्र में राह चलते राहगीरों से उनके मोबाइल फोन व रुपयों को लूटने की घटना को अंजाम देते
हैं। जिसके पश्चात वह लूट में मिले रुपयों को आपस में बाँट लेते हैं व अपने गाँव भाग जाते हैं।



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