नवीन चौहान.
हरिद्वार में लगे कोविड कर्फ्यू में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने थोड़ी सी छूट कुछ और दुकानों को दी है। इनमें टायर पंक्चर और स्टेशनरी की दुकानें शामिल हैं। ये दुकानें कोविड गाइड लाइन की शर्तों के अनुसार दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
नए आदेश के अनुसार अब फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन परचून की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें, पशुचारा की दुकानें, गाड़ी मैकेनिक की दुकान, टायर पंक्चर की दुकान, कृषि यंत्र खाद, बीज की दुकान और स्टेशनी की दुकान। ये सभी दुकानें कोविड कर्फ्यू में तय शर्तों के अनुसार ही दोपहर 12 बजे तक खोल सकेंगे। उसके बाद यदि दुकानें खुली पायी जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।