अनुज सिंह.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा आरक्षी 1019 नाo पुo राजेश शर्मा, थाना मवाना जनपद मेरठ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांचोपरांत सभी आरोप सही पाए गए।
आरोप है कि सिपाही राजेश शर्मा के खिलाफ अपने पदेन दायित्वों के विपरीत आचरण करते हुए कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदण्डता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचय देना सम्बन्धी गंभीर आरोप संज्ञान में आये है।
जिसके परिणाम स्वरूप आरक्षी 1019 नाo पुo राजेश शर्मा, थाना मवाना जनपद मेरठ को उ0प्र0 के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17(1)(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आसन्न (Contemplated) है ।