नहीं मिली हटाये गए कुलपति प्रो. रूप किशोर को राहत, जारी रहेगा जांच का कार्य




योगेश शर्मा.
हरिद्वार। उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डा. सत्यपाल सिंह द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर हटाये गये कुलपति प्रो.रूपकिशोर के मामले में हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर मामले की जांच करने के आदेश दिये है।

यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो.सुनील कुमार ने दी। उन्होंने बताया की यू.जी.सी व भारत सरकार द्वारा पूर्व में गठित समिति के द्वारा लिए गये निणर्य के विरोध में प्रो. रूपकिशोर शास्त्री हाई कोर्ट नैनीताल गये थे। जहां से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

कुलसचिव ने बताया की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच समिति द्वारा मामले की जांच का कार्य जारी रहेगा तथा समिति अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की जांच के आधार पर कुलाधिपति डॉ सत्यपाल सिंह द्वारा प्रो रूपकिशोर शास्त्री को कुलपति के पद से हटाए गए निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट गए थे। जहां हाईबकोर्ट ने इन्हें राहत न देते हुए रिटायर्ड जज वीके विष्ट को ओवजर्वर नियुक्त किया है, जिनकी देख रेख में आगे का काम किया जायेगा।



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