नवीन चौहान.
बहन की हत्या करने वाले आरोपी भाईयों का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला चार साल पुराना है। विवाहिता की हत्या के चार साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने मृतका के दो सगे और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है।
दोषी बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। शादी के तीन साल बाद उन्होंने मां, बाप से सुलह का झांसा देकर बहन को मामा के घर बुलाया था। वहां गंडासे से काटकर उसकी हत्या कर दी थी।
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीति ने वर्ष 2014 में पड़ोसी गांव धर्मपुर निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह कर लिया था।
इस कारण उसके परिजन नाराज थे। उसका अपने मायके में आना-जाना नहीं था। 18 मई 2018 को उसके भाइयों ने मां-बाप से सुलह कराने का झांसा देकर प्रीति को खानपुर के ही अब्दीपुर गांव में अपने मामा के घर बुलाया था।
वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रीति के सगे भाई कुलदीप, अरुण और ममेरे भाई राहुल ने गंडासे से काटकर प्रीति की हत्या कर दी थी।