उत्तराखंड में एडिशनल सब इंस्पेक्टर का पद सृजित, हाईकोर्ट हल्द्वानी




नवीन चौहान.
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए। नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट होगा। हल्द्वानी कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून यूपी से भी सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक।

ये प्रस्ताव हुए पास —
— अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
— जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
— राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
— नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
— अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
— उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
— कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
– RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया
– एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,
– 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा
– केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी
– उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया
– श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वास ।



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