दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मिलेगा उत्तराखंड में प्रवेश




नवीन चौहान.
यदि आप उत्तराखंड आने की सोच रहे तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लीजिए, सरकार ने कोरोना के चलते नई एसओपी जारी की है। इसके तहत उत्तराखंड सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में आने वाले तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान से सडक मार्ग, हवाई मार्ग या ट्रेन से उत्तराखंड आने वाले लोगों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी।
सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी इन राज्यों से लोग आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के लोग सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सलाह दी गयी है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो यात्रा से बचे। सभी जिला प्रशासन रेन्डम कोविड टेस्ट की व्यवस्था एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सभी बोर्डस पर करें। जो भी यात्री पॉजिटिव आए वह केंद्र व राज्य सरकार की एसओपी का पालन करें। राज्य के अंदर और अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के मूवमेंट और खाद्य सामग्री में किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी।
इस समय प्रदेश में कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुंभ में कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठा रही है।



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