जरूरी सामान की डिलीवरी ही कर सकेंगी ई-कामर्स कंपनियां





नवीन चौहान

कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से शर्तोें के साथ कुछ छूट देने की बात कही है। इस समय देशभर में लॉकडाउन 3 मई तक घोषित है। पहले यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, बाद में इसे बढ़ाकर 3 मई किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है लेकिन शर्तों के साथ।

राज्य सरकारों को दिये गए आदेश
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी। जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी गई। हालांकि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलिवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

पहले इनकी भी दी गई थी अनुमति
चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड कपड़े आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से इन उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी।



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