इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने 15 शातिर अपराधियों पर लगाई गुंडा एक्ट





नवीन चौहान
इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने 15 शातिर अपराधियों को गुंडा एक्ट में निरूद्ध किया है। सभी आरोपी क्षेत्र में खौफ का पर्याय बनकर जनता में भय का वातावरण बना रहे है। जिसके चलते क्षेत्र की जनता दहशतजदा थी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से गुरेज करती थी। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों और असामाजिक तत्वों के हौलसे पस्त हुए है। इसी के साथ पुलिस पर भरोसा कायम हुआ है।
बताते चले कि भगवानपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में गौकशी करने वाले 15 अपराधियों के विरूद्ध गुन्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही की है। उक्त सभी आरोपी व्यक्ति गौकशी के अपराधों में लिप्त है। जिनका पूर्व में थाने पर आपराधिक इतिहास है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ जनता का कोई व्यक्ति पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराने नही पहुंचता था। सभी शातिर किस्म के अपराधी है। जनता में इनका भय व्याप्त है। उपरोक्त का समाज में स्वच्छन्द विचरण करना जनता के हित में प्रतीत नही होता है। आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतू उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध थाने पर गुन्डा अधिनियम में अभियोग दर्ज कर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रैट को प्रेषित कर दी है।
नाम पता अभि0गणः-
1- नफीस पुत्र तहसीन निवासी ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर हरिद्वार
2- सलीम पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर हरिद्वार
3- मुन्तजीर उर्फ मून पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर हरिद्वार
4- काला पुत्र इमामी निवासी ग्राम सिकरोडा थाना भगवानपुर हरिद्वार
5- इकराम उर्फ कामू पुत्र रूस्तम निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
6- फूरकान पुत्र इशाक निवासी सिकरौडाथाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
7- महबूब पुत्र इशाक निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर हरि0
8- राशिद पुत्र रहीश निवासी सिकरौडा थाना भगवानपुर हरि0 9- रिहान पुत्र कबीर निवासी सिरचन्दी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
10- सोनी पुत्र अब्बास निवासी सिरचन्दी
11- परवेज पुत्र मुस्ताक निवासी सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
12- परवेज पुत्र बुद्दू उर्फ शौकत निवासी सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार
13- युसुफ पुत्र रियाजुल निवासी मोहितपुर थाना भगवानपुर हरि0
14- वसीम पुत्र इमरान निवासी सिरचन्दी थाना भगवानपुर हरि0
15-इरशाद पुत्र फय्याज निवासी सिरचन्दी थाना भगवानपुर हरि0



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *