चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को दिए ये निर्देश




नवीन चौहान
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में चारधाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक रोक लगा दी है।ै साथ ही नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा है। न्यायालय ने पर्यटन सचिव की इस बात को नकार दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व अन्य कई अधिकारी राज्य से बाहर हैं। हाई कोर्ट ने ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है। खंडपीठ ने य​ह भी पूछा है कि चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं। अब 23 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई।



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