सरकार ने इनकम टैक्स में दी बड़ी छूट, 7 लाख तक आय पर टैक्स नहीं




नवीन चौहान.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बुधवार को संसद में अपना पांचवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अनुमान के मुताबिक इस बार इनकम टैक्स स्लैब (Tax Slabs) में बदलाव कर दिया है।

वित्तमंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था में में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है।

वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे मंे आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है।

बजट की खास बातें—
— पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता दी जाएगी।
— खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
— इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, सिगरेट महंगी होगी।
— वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
— 5 लाख से सात लाख आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा, पहले 5 लाख तक ये छूट थी, अब 7 लाख हुई।
— महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।
— 9 लाख तक आय वाले को साल में 45000 रुपये टैक्स देना होगा यह 5 फीसदी है।
— 15 लाख आय वाले को 10 फीसदी तक का टैक्स भुगतान करना होगा।
केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

बजट की सात प्राथमिकतायें-
(1)समावेशी विकास
(2)विकास को आखिरी पायदन पर खड़े लोगों तक पुहंचाना
(3)इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिवेश
(4)क्षमता को उजागर करना
(5)हरित विकास
(6)युवा शक्ति
(7)फाइनेंशियल सेक्टर

प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
(1)अवसरों को सुविधाजनक बनाना
(2)रोजगार सृजन को मजबूत गति देना
(3)व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना



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