नवीन चौहान.
देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी शनिवार को दी।
उन्होंने कहा कि किसान संगठन मांग कर रहे थे कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है।
दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था।
पराली जलाते पकड़े जाने पर दो एकड़ भूमि तक 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था।
लेकिन सरकार ने अब किसानों की मांग मान ली है। जिसके बाद अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।