नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के दोषी पिता और दोस्त को तीन-तीन साल की सजा




योगेश शर्मा.
दो साल पहले हरियाणा में शराब के नशे में अपनी 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ के दोषी पिता व उसके दोस्त को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया।

दोनों को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

मंगलवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354ए व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन-तीन साल की कैद व मारपीट की धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई।



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