पाकिस्तानी आबिद अली की जमानत निरस्त कोर्ट ने दिये हिरासत में लेने के आदेश, पुलिस को घर से मिला फरार




नवीन चौहान.
पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने वाले पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजी​त सिंह की सजा को बरकार रखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसकी जमानत निरस्त कर दी है। उसे कोर्ट ने हिरासत में लेने के निर्देश दिये हैं। आरोपी वर्तमान में रूड़की में रह रहा था। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस दोषी आबिद को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वह घर से फरार मिला।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ जासूसी के आरोप में तमाम सबूत हैं। उसने पासपोर्ट एक्ट का भी दुरुपयोग किया है। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

आबिद अली को 25 जनवरी 2010 को महाकुंभ के दौरान गंगनहर, हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से पुलिस ने मेरठ, देहरादून, रुड़की सहित अनेक स्थानों पर स्थित सैन्य संस्थानों के नक्शे, अनेक संदिग्ध और गोपनीय दस्तावेज, पेन ड्राइव आदि सामग्री बरामद की थी। रुड़की में उसके घर पर की गई छापेमारी में छिपाकर रखे गए एक दर्जन सिमकार्ड भी मिले थे।

बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसके जमानत के बांड निरस्त करने और उसे हिरासत में लेने के आदेश पुलिस को दिए। पुलिस जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपी आबिद अली को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार डॉ योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आबिद को ​हिरासत में लेने के लिए पुलिस उसके घर गई लेकिन वह घर से फरार मिला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है जल्द ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा।



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