48 घंटे के अंदर हटाने होंगे सरकारी कार्यालयों और परिसरों से बैनर, होर्डिंग




नवीन चौहान.
हरिद्वार। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने कलक्ट्रेक्ट सभागार में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत कोविड-19/आदर्श आचार संहिता के नियमों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।

बैठक में जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर, जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित है, आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, हार्डिंग्स आदि हटाने। इसी तरह 48 घण्टे के अन्दर तथा 72 घण्टे के अन्दर किन-किन स्थानों से तथा क्या-क्या सामग्री हटायी जायेगी, के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी।

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से कोविड-19 का जिक्र करते हुये कहा कि यह चुनाव कोराना काल का चुनाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोविड गाइड लाइन 2022 का अक्षरक्षः पालन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग तथा आपदा प्रबन्धन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जो भी गाइड लाइन जारी की जायेगी, उनमें जो सबसे सख्त गाइड लाइन होगी, उसी का पालन कराया जायेगा। उन्होंने बैठक में यह भी बताया कि 15 जनवरी,2022 तक कोई भी रैली, जनसभा, पद यात्रा, विजय जुलूस, वाहन-बाइक या साईकिल रैली आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसके पश्चात आयोग की जो भी गाइड लाइन आयेगी, उसी अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

विनय शंकर पाण्डेय कहा कि राजनीतिक दल जहां पर भी रैली आदि करगें, तो सोशल डिस्टिेंसिंग के अनुसार वहां की क्षमता के हिसाब से बैठने की व्यवस्था करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था उन्हें स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी। प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगर नियमों के पालन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो रिटर्निंग आफिसर से सम्पर्क किया जा सकता है।

डोर-टू-डोर कैम्पेन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बताया कि उसमें पांच लोगों से अधिक नहीं होने चाहिये। उन्होंने कहा कि रैली आदि की अनुमति रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक नहीं होगी। काफिले की गाड़ियों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि एक समय में सिर्फ पांच गाड़ियां ही रवाना हो सकेंगी। उसके बाद पुनः आधे घण्टे बाद फिर पांच गाड़ियों को रवाना करने की अनुमति होगी। इसी क्रम में यह व्यवस्था चलेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी नुक्कड़ सभा आयोजित नहीं होगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि हेलीपैड, ओपन ग्राउण्ड, हाॅल आदि चिह्नित कर लिये गये हैं। रैली आदि में भाग लेने के लिये स्टार कम्पेनर को 48 घण्टे पहले मंजूरी लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को हाॅल आदि में प्रवेश के लिये वैक्सीन की डबल डोज लगी होनी चाहिये। या फिर 72 घण्टे पहले की आर0टी0पी0सी0आर0 रिपोर्ट दिखानी होगी। नामांकन का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि केवल दो गाड़ियों को ही इजाजत होगी।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ0 योगेन्द्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 सौरभ गहरवार, अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह, एस0डी0एम0 श्री पूरण सिंह राणा, मुख्य कोषाधिकारी सुश्री नीतू भण्डारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री हरीश रावत, अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी श्री सुभाष शाक्य, जिला मंत्री सीपीआई श्री विजय पाल सिंह, अध्यक्ष जिला कांगे्रस श्री धर्मपाल सिंह, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम श्री शेखर कुमार, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्री सतीश जोशी, बसपा से श्री अनिल चैधरी, जिला महामंत्री भाजपा श्री विकास तिवारी, श्री तरूण नैय्यर, श्री इष्टदेव सोनी, श्री अजीत पण्डित, श्री दिनेश, श्री राजकुमार, आम आदमी पार्टी से श्री तनवीर शर्मा, सुश्री हेमा, आइएनसी से शुभम अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी श्री साजिद अंसारी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी श्री मोहब्बत अंसारी, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी श्री योगेश कुमार, जिला अध्यक्ष अनूप सिंह, डाॅ0 तसलीम, श्री अजीत सिंह आदि सहित विभिन्न पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।



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