सब स्टैंडर्ड पेय पदार्थ बेचने पर मंगलौर के दुकानदार पर 25 हजार, फैक्टरी और हॉलसेल कंपनी पर पांच-पांच लाख का जुर्माना




नवीन चौहान.
दुकान पर सब स्टैंडर्ड पेयपदार्थ बेचने के मामले में दुकानदार समेत तीन विपक्षियों के खिलाफ न्यायालय ने जुर्माना की कार्यवाही की है। यह मामला मंगलौर के एक दुकानदार का है। खाद्य विभाग द्वारा उसकी दुकान से एक पेयपदार्थ का नमूना लिया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर वह सब स्टैंडर्ड पाया गया। यानि वह मानमों के अनुरूप नहीं था।

इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मंगलौर के दुकानदार रिजवान अंसारी के खिलाफ 25 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। रिजवान की मंगलौर के सर्राफा बाजार में मैसर्स मदीना जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। 14 अक्टूबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार ने इस दुकान पर शक होने पर एक लीची के पेय पदार्थ को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील कर जांच के लिए लैब भेजा था। लैब से जांच रिपोर्ट में पेय पदार्थ सब स्टैंडर्ड होने की पुष्टि हुई।

जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार दुकानदार को नोटिस भेजा गया। यह मामला न्यायालय में पहुंचा। जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोप सही पाए जाने पर दुकानदार पर 25 हजार रूपये का जुर्माना किया। इसके अलावा इस मामले में उस हॉलसेल कंपनी का जुर्माना किया गया जिसके यहां से दुकानदार ने पेय पदार्थ बेचने के लिए खरीदा था। उस फैक्टरी पर भी पांच लाख रूपये का जुर्माना किया गया जहां यह पेय पदार्थ बनाया गया था।

न्यायालय ने जुर्माना की राशि 30 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया है। यदि तय समय में जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है तो उसे बकाया भू राजस्व वसूली की तरह वसूलने के आदेश दिये गए हैं।



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