हरिद्वार में साप्ताहिक बंदी का शेडयूल, जाने कौन सा बाजार कब रहेगा बंद




नवीन चौहान
जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जन सुरक्षा हित में जनपद के समस्त बाजार/मार्किट/व्यापारिक संस्थानों की साप्ताहिक बन्दी रखे जाने व साप्ताहिक बन्दी के दौरान उक्त क्षेत्र में पूर्णतः सैनेटाईजेशन की कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह शनिवार एवं रविवार को लाॅकडाऊन घोषित किये जाने के कारण निर्धारित दिवसों पर साप्ताहित बन्दी को स्थगित किया गया था। वर्तमान में क्रमांक-04 पर आंशिक संशोधन करते हुए स्थानीय बाजारों में साप्ताहिक बन्दी के सम्बन्ध में सम्बन्धित नोडल अधिकारियों से प्राप्त संस्तुति तथा संक्रमण को नियत्रित किये जाने हेतु Uttarakhand Epidemic Diseases, (COVID-19) Regulations 2020 Epidemic Disease Act 1897 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन सुरक्षा हित में जनपद हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित निम्नलिखित स्थानीय/मुख्य बाजारों में साप्ताहिक बन्दी हेतु दिवस निर्धारित करते हुए वृहद स्तर पर सैनेटाईजेशन किये जाने हेतु निम्नवत् संशोधित आदेश अग्रिम आदेशों तक निर्गत किया गया है:-

क्र0सं0 नगर/क्षेत्र का नाम कार्य/व्यवसायों का प्रकार साप्ताहिक बन्दी
हेतु निर्धारित दिवस

हरिद्वार
1- शंकर आश्रम चौराहा से रानीपुर मोड व हैड पोस्ट आफिस हरिद्वार तक का समस्त बाजार एवं बहादराबाद का समस्त बाजार। शनिवार
2- हैड पोस्ट आफिस हरिद्वार से खडखडी, भीमगोडा, भूपतवाला का समस्त बाजार। बुद्धवार
3- शंकर आश्रम चौराहा से ज्वालापुर, कनखल, जगजीतपुर के आसपास का समस्त बाजार। बुद्धवार
4- भगत सिंह चैक से बी0एच0ई0एल0 व शिवालिक नगर पालिका परिषद् नवोदय नगर,/रोशनाबाद का समस्त बाजार बृहस्पतिवार

5- रुडकी नगर निगम तथा रुडकी कैन्ट का समस्त बाजार। बुद्धवार
6- रुडकी नगर पंचायत लण्ढौरा का समस्त बाजार। बृहस्पतिवार
7- रुडकी नगर पंचायत झबरेडा का समस्त बाजार। सोमवार
8- रुडकी नगर पालिका मंगलौर का समस्त बाजार। सोमवार
9- लक्सर तहसील लक्सर अन्तर्गत समस्त बाजार। सोमवार
10- भगवानपुर नगर पंचायत भगवानपुर का समस्त बाजार। सोमवार
11- रुडकी नगर पंचायत पिरान कलियर का समस्त बाजार। बु़द्धवार

 

1- उक्त निर्धारित दिवसों में सम्बन्धित स्थानीय बाजार तथा उसमें अवस्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेगें, तथा केवल आवश्यक सेवायें यथा-दवाओं की दुकानें, फल-सब्जी, मिठाई की दुकानें, पेट्रोल पम्प एवं गैस एजन्सियां, डेयरी, होम डिलीवरी, मीट-मछली की दुकाने (जिनके पास वैध लाईसेंस हो) प्रातः 07-00 बजे से सायं 07-00 बजे तक संचालित हो सकेंगी।
2- जनपद के विभिन्न नगर/क्षेत्रों में अवस्थित समस्त हेयर कटिंग सैलून/बारबर शाॅप हेतु प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार का दिन तथा समस्त आटोमोबाईल वर्कशाॅप एवं आटोमोबाईल शोरूम हेतु प्रत्येक सप्ताह शनिवार का दिन साप्ताहिक बन्दी हेतु निर्धारित किया जाता है।
3- प्रातःकालीन मार्निंग वाॅक पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
4- साप्ताहिक बन्दी दिवसों में वाहनों के आवागमन पर छूट रहेगी।
5- साप्ताहिक बन्दी दिवसों में सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के द्वारा बाजारों में पूर्ण रुप से सैनेटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
6- साप्ताहिक बन्दी के दौरान निर्माण कार्य तथा इकाईयों से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।
उक्त आदेशों का उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिकनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, (COVID-19) Regulations 2020 Epidemic Disease Act 1897 एवं भारतीय दण्ड सहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

 



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