सोनी चौहान
बच्चों और किशोरों को नशे से दूर करने के लिए कोटपा अधिनियम बनाया गया है। उत्तरकाशी पुलिस ने बुधवार को इसी अधिनियम के तहत 40 दुकानदारों के चलान किये है। पुलिस ने दुकानदारो को चेतावनी बोर्ड लगवाने और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नशीले पदार्थ न देने की हिदायत दी है।
उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के दिशा निर्देशन में नशे की प्रवृति को खत्म करने की मुहिम को जारी रखते हुए 5 फरवरी 2020 को उपनिरीक्षक मनीषा नेगी चौकी प्रभारी बाजार उत्तरकाशी के नेतृत्व में उत्तरकाशी में कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने स्कूलों के 100 मीटर की परिधि के अंदर तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वाले और बिना चेतावनी बोर्ड के तम्बाकू, गुटखा बेचने वाले 40 लोगों के कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान किये गए।
साथ ही सभी दुकानदारों को चेतावनी बोर्ड लगाने तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट न देने की सलाह दी गयी।
चैंकिग करने वाली टीम
उपनिरीक्षक मनीषा नेगी, प्रियंका तिवारी एनजीओ, कांस्टेबल नीरज रावत, धर्मेंद्र परमार, सुनील मैठाणी, नितिन शर्मा।