कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तराखंड सरकार की नई गाइड लाइन जारी




गगन नामदेव
कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटी उत्तराखंड सरकार ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है।  जिसके तहत विदेशों के साथ अन्य प्रदेशों में यात्रा करने के लिए देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। नई गाइड लाइन के मुताबिक जिला प्रशासन को मास्क और शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने के निर्देश जारी किए है। भीड़ किसी स्थान पर एकत्रित नही होने दी जायेगी। यात्रा करने के दौरान मास्क और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य किया है। मुख्य सचिव ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित कर दी है। गाइड लाइन जारी होने पर पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
नई गाइड लाइन के अनुसार सिनेमा हाल में 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। स्वीमिंग पुल में ट्रैनर के अलावा सीखने वाले ही जायेंगे। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत ही उपस्थिति होगी। विदेश जाने के लिए हवाई यात्रा करने के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अन्य प्रदेशों में जाने के लिए के लिए अनुमति लेनी होगी।
— होटलों में यात्री नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही ठहराएं जाएंगे।
— होटलों के स्टाफ की रैंडम जांच करानी अनिवार्य होगी।
— 65 साल से अधिक और 10 साल से कम आयु के बच्चे को घर से कम ही बाहर निकलने दें।
— बिना मॉस्क के घर से कोई व्यक्ति नहीं ​निकलेंगा और सभी सार्वजनिक स्थानों के साथ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
— फैक्ट्रियों और कार्यस्थल पर दो गज या 6 फीट की दूरी का पालन कराते हुए कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
— सभी कर्मचारियों को आरोग्यम एप्प डाउनलोड करना होगा।
— जिलाधिकारी अपने जनपदों में लॉकडाउन या कफर्यू लगाने से पूर्व शासन को अवगत कराएंगे।
— नई गाइड लाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी।



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