देहरादून। शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में निजी स्कूलों को आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) में पंजीकरण करवाने की समयसीमा बढ़ा दी है। जिन स्कूलों ने अपना पंजीकरण अब तक नहीं करवाया है। वह पांच फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
स्कूलों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय की गई थी। अब यह तिथि पांच फरवरी तक बढ़ा दी गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि यदि इसके बाद भी स्कूल निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ विभाग अब सख्त कार्रवाई करेगा। पांच फरवरी तक हर हाल में पंजीकरण करवाने को कहा गया है। डीइओ आरएस रावत ने बताया कि पांच फरवरी को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी।