मास्क एवं हैण्ड सेनेटाईजर के कालाबाजारी अथवा अवैध भण्डारण कतई नहीं करेंगे।
सोनी चौहान
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कोरोना वायरस से सामाजिक स्वास्थ्य को उत्पन्न खतरे को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने मास्क टू प्लाई एवं थ्री प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जोड़ दिया गया है।
जिलाधिकारी बंसल ने मास्क(मास्क टू प्लाई एवं थ्री प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन 95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाइज़र को उत्पादन, गुणवत्ता, विक्रय करने वाले सभी फुटकर एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने फुटकर एवं थोक बिन्दु पर विक्रय किये जा रहे मास्क और हैण्ड सेनेटाईजर का लेखा-जोखा नियमानुसार रखते हुए इन वस्तुओं के दैनिक उपलब्ध स्टाॅक एवं दैनिक बिक्री की सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं जिला पूर्ति कार्यालय नैनीताल को नियमित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में मास्क एवं हैण्ड सेनेटाईजर के कालाबाजारी अथवा अवैध भण्डारण कतई नहीं करेंगे। निर्देशों के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी बंसल ने जनता से अपील की है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी को अपनी कोई शिकायत हो तो अपने नज़दीकी क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय नैनीताल की ई-मेल आईडी- [email protected] पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।