वाहन चलाने का शौक रखते है तो पढ़ ले इस खबर को




नवीन चौहान
वाहन चलाते का शौक फरमाते हो तो यातायात कानून से संबंधित इस खबर को ध्यान से पढ़े और नियमों का पालन करें। यातायात कानून आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। इस कानून के दायरे में रहकर वाहन चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 (motor vehicles amendment bill 2019) को मंजूरी दे दी। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी. इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी. वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है.
नए कानून के तहत ,

(1)आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(4)अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(5)ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा.
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(8) स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(9) बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.
(10)लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है.
(11) ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है.
(12)ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
(13) सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(14) स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर  2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(15) बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(16) बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(17) अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का पंजीकरण रद्द किया जाएगा।



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