छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी नौटियाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत




सोनी चौहान
समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलसकी। न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि उनके कार्यकाल के दौरान तीन संस्थानों को दी गई 16 करोड़ की धनराशि का ब्योरा दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह छात्रों के बैंक खाता संख्या और छात्रों की संख्या समेत अन्य ब्योरा कोर्ट में पेश करें।
नौटियाल पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते छात्रों के खातों में आने वाली धनराशि संस्थानों को दिए जाने का आरोप है। छह सौ करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने गीताराम नौटियाल को आरोपी बताया है। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगने के बाद उन्हें एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस पर उनकी ओर से निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।



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