उत्तराखंड में 21 सितंबर से कोरोना के संबंध में नए नियम व शर्त




गगन नामदेव
अनलॉक—4 में उत्तराखंडवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई गाइड लाइन का अक्षरश: पालन कराने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए है।
उत्तराखंड में नए नियम
—उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य है। जिसे स्मार्ट सिटी और वेब पोर्टल पर कराना होगा। यात्रियों के आधार कार्ड व तमाम जरूरी दस्तावेज भी अपलोड होंगे।
—सभी बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, बॉर्डर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग और पेड कोविड परीक्षण सुविधा की व्यवस्था करें।
—सिनेमैटिक व्यक्ति को एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्ट पॉजीटिव आने पर एसपीओ का पालन करना होगा।
—व्यापार, परीक्षा और उद्योग संबंधी कार्यो के लिए आने वाले व्यक्ति 7 दिन के अंदर वापिस जा सकते है। अगर कोई कोरोना का लक्षण दिखाई दे तो तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।
—इंटर स्टेट व्यवस्था के तहत उत्तराखंड आने वाले केंद्र सरकार के मंत्री,राज्य सरकार के मंत्री, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज,जिला कोर्ट के जज, एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जो सरकारी कार्य के लिए आ रहे है, उनको क्वारंटाइन नही होना पड़ेगा।
—उत्तराखंड के अधिकारी जो गैर राज्यों में जाने के बाद पांच दिन से ज्यादा बाहर रहे उनको कोविड टेस्ट कराना होगा।
—पर्यटकों के लिए अब होटलों में कम से कम दो रातों का रिर्जवेशन कराना अनिवार्य होगा।96 घंटे पहले कोरोना वायरस की रिपोर्ट दिखानी होगी।तो राज्य में घूमने की छूट होगी। अगर ऐसा नही होता तो बार्डर पर एंटीजन टेस्ट कराना होगा।
होटल की तरफ से प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने की सुविधा हागी। उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस टेस्ट कराना होगा।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *