नवीन चौहान, हरिद्वार की मेयर अनिता शर्मा को शहर में बैटरी रिक्शा घुमाना भारी पड़ गया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन कर दिया। जिसके चलते सहायक रिटर्निंग आफिसर 25 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार जगदीश लाल ने महापौर, नगर निगम हरिद्वार अनिता शर्मा को चुनाव आदर्श आचार संहिता के आधार पर नोटिस दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि श्रीमती शर्मा द्वारा 14 मार्च 2019 को ई-रिक्शा में बैठकर तथा उस पर महापौर का बोर्ड लगाकर शहर में भ्रमण किया गया है। जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त ई-रिक्शा पर अन्य बोर्ड भी लगाया गया था। जिस पर अन्य राजनैतिक दलों पर टिप्पणियां अंकित की गयी हैं। जिसकी सूचना जोनल मजिस्ट्रेट, विधानसभा क्षेत्र 25 हरिद्वार द्वारा भी दी गयी है। आपके द्वारा किसी अन्य स्तर से कोई अनुमति ली गयी हो ऐसा कोई अभिलेख/अनुमति की सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।
उपरोक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 त था लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
सहायक रिटर्निंग आफिसर 25 विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार द्वारा श्रीमती शर्मा को उनका लिखित स्पष्टीकरण दिनांक 18 मार्च 209 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे तक साक्ष्यों सहित कार्यालय सहायक रिटर्निंग आॅफिसर 25 विधानसभा क्षेत्र, हरिद्वार, स्थित पुरानी कचहरी, देवपुरा, हरिद्वार में प्रस्तुत करने को कहा है। समयान्तर्गत एवं संतोषजनक उत्तर न दिये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपको इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार आपके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने के कारण नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।