हाईकोट ने धार्मिक संस्थान को उच्च स्तरीय लाउडस्पीकरो को उतारने के दिये आदेश




सोनी चौहान
जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल एवं एसएसपी वरिन्दरजीत सिंह की अध्यक्षता में कलक्टेट सभागार में जनपद के सभी धार्मिक संस्थानो के पदाधिकारियो के साथ ध्वनि प्रदुषण को रोकने के लिये बैठक आयोजित हुई। उन्होने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशो के तहत सभी धार्मिक संस्थान अपने-अपने मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि के उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदुषण को रोके जाने की अपील की। जिस पर सभी धर्म गुरूओं ने भी अपनी सहमति दे दी।


जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने 15 फरवरी 2020 से सभी धार्मिक संस्थान उच्च स्तरीय ध्वनि यंत्रो व लाउस्पीकरो को उतारने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि डाउस्पीकर का प्रयोग कम ध्वनि में उसी परीसर या कक्ष तक ही सीमित होना चाहिये। ताकि उसके आस-पास के आम लोगो को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होने सभी धर्म गुरूओं को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त कार्यवाही अमल में लाये जाने के लिए प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिये। उन्होने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारियो को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर थाना वार बैठक कर उक्त प्रक्रिया को अमल में लाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि थानावार बैठक के बाद किसी धार्मिक संस्थान में ध्वनि प्रदुषण की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित धार्मिक संस्थान कमेटी के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 15 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, एसपी क्राईम प्रमोद कुमार, ओसी एनएस नबियाल, सीओ सुरजीत कुमार, अमित कुमार सहित विभिन्न धार्मिक संस्थानो के पदाधिकारी उपस्थित थे।



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