रेडियो केन्द्र के लिए सरकार देगी फंड, जानिए पूरी खबर




नवीन चौहान, हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि जनपद के ऐसे लाईसेंस प्राप्त संस्थान, सामुदायिक संस्थाएं जो राज्य में सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं या पूर्व में स्थापित इस प्रकार के केन्द्रों की सेवाओं को गुणवत्तायुक्त व प्रभावी बनाना चाहते हैं या दूरदराज क्षेत्रों तक अपनी सेवाओं का विस्तार चाहते हैं, उन्हें प्रदेश के आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा सहायता एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिए सहायता एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदेश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए लागू प्रोत्साहन नीति के तहत दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आपदा की दृष्टि से हमारा प्रदेश संवदेनशील है। आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में सूचनाओं के प्रेषण के लिए सामुदायिक रेडियो के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन नीति लागू की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रोत्साहन नीति के तहत आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा संस्था को अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए संस्था को वांछित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारुप पर आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थान, संस्था को स्थानीय स्तर पर 03 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा या इस अवधि से स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्था के सहयोग से रेडियो स्टेशन स्थापित करना होगा। राज्य सरकार सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को अनिवार्य रुप से आपदा बीमा भी करवाना होगा। रेडियों स्टेशनों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जनपद व राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अनिवार्य रुप से सहयोग देना होगा।



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