किसान के हत्यारे को उम्र कैद की सजा




नवीन चौहान, हरिद्वार। जमीनी रंजिश के चलते किसान की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए उम्रकैद कैद व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

  • शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि सात अगस्त 2008 की भगवानपुर थाने पर ओपी कुमार पुत्र ऋषि पाल निवासी कोटा मुरादनगर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
  • जिसमें उसने कहा था कि आज सुबह करीब 9:00 बजे उसके पिता ऋषि पाल खेत में चरी काटने गए थे तभी उनके ताऊ भुवन प्रकाश के पुत्रों सतीश, रविंदर वीरेंद्र ने उनकी दरांती, पलकटी व लाठी से हमला कर हत्या कर दी थी।
  • ओपी कुमार ने कुमारी निशा पुत्री भुवन प्रकाश पर घटना के समय अपने भाइयों को ऋषि पाल की हत्या करने को उकसाने का भी आरोप लगाया था।
  • हत्या का कारण खेत की मेड़ व पेड़ काटने के विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे को बताया गया था।
  • पुलिस ने आरोपी सतीश उर्फ कोका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
  • मुकदमे में वादी पक्ष ने साक्ष्य में 13 गवाहों को पेश किया था।
  • दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह ने सतीश उर्फ कोका को ऋषि पाल की हत्या करने का दोषी पाते हुए उम्र कैद व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *