चिदंबरम की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज




नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह धनशोधन का एक अनूठा मामला है, इस तरह के मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। ​
— अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
— मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के वकील ने अपील के लिए तीन दिन का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
— दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम याचिका दाखिल की।
— लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें बुधवार को आने को कहा।
— पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के लिए पैरवी कर रहे सीनियर कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने मीडिया से कहा कि हमें कल इस मामले में सबसे सीनियर जज से एप्रोज करने की सलाह दी गई है।



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