नवीन चौहान
हरिद्वार। हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार की सिडकुल थाने की पुलिस ने महिला जज दीपाली शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमें की जांच सीओ कनखल मनोज कत्याल को दी गई है। पूरा मामला एक किशोरी को जबरन रखने, मारपीट करने व शोषण का है। गत दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जज राजेन्द्र सिंह चौहान व एसएसपी कृष्णकुमार वीके और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने महिला जज दीपाली शर्मा के सरकारी घर से 14 साल की किशोरी को छुड़ाकर बन्धन मुक्त कराया था। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर महिला जज दीपाली शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 370 और 74 ज्वूनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी कृष्णकुमार वीके ने बताया कि महिला जज दीपाली शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कनखल सीओ मनोज कत्याल को दे दी गई है।